पंजाब

कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ इनकम टैक्स के चल रहे केस में अंतिम फैसला सुनाने पर हाईकोर्ट ने फ़िलहाल लगाई रोक

कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ इनकम टैक्स के चल रहे केस में अंतिम फैसला सुनाने पर हाईकोर्ट ने फ़िलहाल लगाई रोक

 

लुधियाना की अदालत में चल रहा है केस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही की है मांग

 

पंजाब के सी.एम. कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह के खिलाफ लुधियाना की अदालत में इनकम टैक्स की शिकायत पर जो केस चल रहा है, उस केस में अंतिम फैसला सुनाने पर हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने यह आदेश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अर्जी पर ही दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया है कि लुधियाना की अदालत ने इस केस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे को 2017 में समन किया था। समन के आदेश को दोनों ने चुनौती दी तो उनके समन के आदेश रद्द कर दिए गए थे। समन के आदेश रद्द करने के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2019 में हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने तब इस केस में कैप्टन और उनके बेटे को नोटिस जारी कर दिया था।

अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी केस में अर्जी दाखिल कर कहा है कि उनकी यह याचिका हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है। लेकिन लुधियाना की अदालत इस केस की सुनवाई कर रही है और वह कभी भी इस केस में अंतिम फैसला सुना सकती है। इसलिए पहले हाईकोर्ट उनकी इस याचिका पर अपना फैसला सुनाए, उसके बाद ही लुधियाना की अदालत सुनवाई करे। नहीं तो उनकी इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वीरवार को इस याचिका पर सुनवाई कर रहे जज ने इस अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और इस याचिका को अन्य बेंच को रेफर कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मांग पर लुधियाना की अदालत को फ़िलहाल अंतिम फैसला न सुनाने का आग्रह कर दिया है।

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