पंजाब

पंजाब की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पंजाब सरकार को नोटिस

शराब के ठेकों की अलॉटमेंट इस याचिका पर हाई कोर्ट के अंतिम फैसले से होगी तय

 

 

 

पंजाब सरकार ने साल 2022 -23 के लिए जो एक्साइज पॉलिसी जारी की है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही यह आदेश भी दे दिए हैं कि शराब के ठेकों की जो अलॉटमेंट की जा रही है वह हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगी।

पंजाब की एक्ससिस पॉलिसी को पंजाब एक्ससिस एक्ट-1914 और पंजाब लिकर लाइसेंस एक्ट-1956 का उलंघन बताते और इस पॉलिसी के तहत मोनोपली को प्रोमोट किए जाने के आरोप लगते हुए दाखिल याचिकाओं में हाईकोर्ट से इस पॉलिसी को रद्द किए जाने की मांग की गई है।

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