पंजाब की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिकाओं सुनवाई 20 जुलाई तक टली
पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से मांगा समय
पंजाब सरकार ने साल 2022 -23 के लिए जो एक्साइज पॉलिसी जारी की है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए पंजाब सरकार ने आज हाईकोर्ट से कुछ और समय देने की मांग कर दी जिसके चलते हाईकोर्ट ने सुनवाई 20 जुलाई तक स्थगित कर दी है।
हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई स्थगित करते हुए पंजाब सरकार को अगली सुनवाई से पहले हर हाल में नोटिस का जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इस एक्साइज पॉलिसी पर रोक लगा दी जाए, साथ ही यह आदेश भी दे दिए थे कि शराब के ठेकों की जो अलॉटमेंट की जा रही है वह इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगी।
पंजाब की एक्ससिस पॉलिसी को पंजाब एक्साइज एक्ट-1914 और पंजाब लिकर लाइसेंस एक्ट-1956 का उल्लंघन बताते और इस पॉलिसी के तहत मोनोपली को प्रमोट किए जाने के आरोप लगते हुए दाखिल याचिकाओं में हाईकोर्ट से इस पॉलिसी को रद्द किए जाने की मांग की गई है।