जी.एम.आर. अंबाला-चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पहुंची हाईकोर्ट, टोल बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की
हाईकोर्ट ने टोल कंपनी की याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को भेजा नोटिस
किसान आंदोलन के कारण दो महीनों से बंद पड़े दप्पर टोल प्लाजा को चलने वाली कंपनी जी.एम.आर. अंबाला-चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने नुकसान की भरपाई और सुरक्षा की मांग की है। हाईकोर्ट ने कंपनी की याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस भेज इस पर जवाब देने के आदेश दे दिए हैं।
कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया है कि किसान आंदोलन के कारण 9 अक्तूबर से उनका टोल बंद पड़ा है और यहां किसान धरने पर बैठे हैं। टोल बंद होने से उनको करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस टोल को शुरू करवाने के लिए उन्होंने मोहाली के डी.सी. से मांग की थी और इसको लेकर कई आला पुलिस अधिकारीयों से अपने टोल और उनके स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। लेकिन किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टोल बंद होने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में उनको हुए इस नुकसान की भरपाई की जाएं। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।