पंजाब

फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब का फ़ूड सेफ्टी विंग “ पंजाब निवासियों को शुद्ध खान पान की वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए कर रहा जागरूक

 

एस.ए.एस. नगर (मोहाली), 29 जुलाई 2022

 

फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब का फ़ूड सेफ्टी विंग “किसी भी किस्म की मिलावट प्रति सुचेत मनुष्य ही बढ़िया जिंदगी जीने” के उद्देश्य से पंजाब निवासियों को शुद्ध खान पान की वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए जागरूकती अभियान की अगवाई कर रहा है। इस संबंधी डा. अभिनव त्रिखा, कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनीस्ट्रेशन पंजाब ने बताया कि फूड सेफ्टी विभाग अपने स्लोगन “अगर यह सुरक्षित नहीं तो यह भोजन नहीं” के तहत लोगों को सुरक्षित और स्वास्थ भोजना प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

डा. अभिनव त्रिखा ने बताया कि मिशन मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत विभाग द्वारा कई नई पहल की जा रही हैं और इसके साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉर्टी ऑफ इंडिया की तरफ से खानपान की वस्तुओं के मानकों में सुधार के लिए कई नए प्रोजैक्ट शुरु किए गए हैं। एफएसएशएआई की तरफ से वर्ष 2020-21 दौरान एडीबल ऑयल का सर्वे किया गया था और तेलों के लिए ब्रांड मानकों पर सही साबित नहीं हुए, जिससे पता चलता है कि तेलों में बड़े पैमाने पर मिलावट होने की खतरा पाया गया है। अब 1 अगस्त, 2022 से 14 अगस्त 2022 तक पंजाब राज्य में एडीबल ऑयल का ताज़ा सर्वेक्षण शुरु किया जा रहा है, जिस दौरान प्रत्येक जिले में हर फूड सेफ्टी अफ़सर रोज़ाना विभिन्न लोकल मार्किट में बिक्री हो रहे विभिन्न अन्य ब्रांडों के तेलों के कम से कम दो सैंपल सर्वीलैंस के लिए भरे जाएंगे और लैब में भेजेंगे। यह सैंपल रिटेलरों, होलसेलरों, डिस्ट्रीब्यूटरों और लोकल ब्रांड तैयार करने वाली निर्माता कंपनियों से भरे जाएंगे और भविष्य में मार्किट में बेचे जा रहे विभिन्न ब्रांडों पर पैनी नज़र रखी जाएगी।

 

श्री मनोज खोसला, ज्वाइंट कमिश्नर फूड सेफ्टी पंजाब ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खुले तेलों की बिक्री पर पाबंदी है और सरसों के तेल में किसी प्रकार की बलैडिंग नहीं की जा सकती। सर्वेक्षण दौरान तेल से भरे गए सैंपलों की रिपोर्टों का सारा डाटा एकत्र करने के बाद एफएसएसएआई को भेजा जाएगा, जिस के बाद आगे की कार्रवाई शुरु की जाएगी

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