पंजाब

किसानों को रोकने के लिए हाईवे खोदना, एन.एच.ए.आई. एक्ट का उलंघन, हाई कोर्ट ने केंद्र सहित हरियाणा और दिल्ली पुलिस को किया नोटिस जारी

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को रोकने के लिए पहले हरियाणा में और फिर बाद में दिल्ली बॉर्डर पर कई जगहों पर बेरीगेट लगाना और फिर हाइवेज को खोदे जाने और उन पर कीलें लगाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ हरियाणा के गृह सचिव, हरियाणा और दिल्ली के डी.जी.पी. और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।
चंडीगढ़ के एडवोकेट रविंदर बस्सी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ 32 किसान संगठनों ने दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। जिसके बाद पंजाब से हजारों किसान ट्रेक्टरों पर दिल्ली को ओर चल पड़े थे। इन किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने कई जगहों पर बेरीगेट लगा दिए और इन किसानों कर अश्रु गैस से हमला भी किया, कई जगहों पर सीमेंट के भारी बेरीगेट लगाए गए और कई जगहों पर हाईवे खोद दिए तांकि किसान आगे न जा सकें। इस सबके बावजूद किसान दिल्ली पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन उन्हें दिल्ली में जाने नहीं दिया गया। इसके बाद 70 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं और वहां भी नेशनल हाईवे पर भारी बेरीगेट लगाए गए हैं और सड़कें खोदी गई हैं।
रविंदर बस्सी ने कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट के अनुसार नेशनल हाईवे को बाधित करना और उसे नुकसान पहुंचाना एक अपराध है। ऐसे में इसके दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इस मामले की हाईकोर्ट के सिटींग जज के न्यायिक जांच भी करवाई जानी चाहिए

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