पंजाब

क्रिकेटर युवराज सिंह को हाईकोर्ट से राहत, उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. पर लगी रोक, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ एस.सी./एस.टी/ एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज एफ.आई.आर. पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए मामले में हरियाणा सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
युवराज सिंह के खिलाफ हंसी में एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी की उन्होंने अनुसूचित जाती वर्ग को लेकर आपत्तिजनक टिपण्णी की है। इसी एफ.आई.आर. को रद्द किए जाने की युवराज सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर हाई कोर्ट ने युवराज सिंह को अंतरिम राहत देते हुए इस एफ.आई.आर. पर आगे किसी भी किस्म की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

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