पंजाब
Breaking: पंचायतों के बाद जिला परिषद के चुनावों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
याची ने कहा, अगले साल अक्टूबर तक है कार्यकाल, लेकिन सरकार इसी साल 11 महीने पहले नवंबर में करवाने जा रही चुनाव
पंजाब सरकार द्वारा पंचायतें भंग करने का फैसला सरकार को वापिस लेने पर मजबूर होना पड़ा है।
अब राज्य की जिला परिषदों के 25 नवंबर को चुनाव करवाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है।
याची नरेंद्र सिंह जोकि श्री मुक्तसर साहेब जिला परिषद के चेयरमैन हैं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है की जिला परिषद का कार्यकाल अगले साल अक्टूबर तक है, लेकिन सरकार 11 महीने पहले ही इसी साल 25 नवंबर को चुनाव करवाने जा रही है। इस तरह जिला परिषद का पांच साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं होने दिया जा रहा है, इसलिए इस चुनाव के आदेश को रद्द किया जाए।
हाईकोर्ट इस याचिका पर कल सुनवाई करेगा।