पंजाब
Breaking आईएएस संजय पोपली को हाईकोर्ट ने दी 6 दिनों की जमानत
बेटे की मृत्यु की पहली बरसी और बीमार पत्नी की देखरेख के लिए मांगी थी जमानत
भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आईएएस संजय पोपली को हाईकोर्ट ने उनके बेटे की पहली बरसी में शामिल होने और बीमार पत्नी की देखरेख के लिए 23 से लेकर 28 जून तक के लिए 6 दिनों की जमानत दे दी है।
जमानत देने के साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश भी दिए हैं कि वे 29 जून को समर्पण कर दें और इस दौरान पुलिस से अपना फ़ोन नंबर शेयर करें और इन छह दिनों में वे शहर में बाहर नही जा सकते हैं।
आईएएस संजय पोपली को पिछले साल भ्रष्टाचार मामले में विजीलेंस ने नामजद कर 21 जून को गिरफ्तार कर लिया था।