BIG BREAKING : सुखना कैचमेंट के अवैध निर्माणों को गिराने के 2 मार्च के आदेशों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सुखना कैचमेंट एरिया के अवैध निर्माणों को गिराने के हाईकोर्ट ने 2 मार्च को जो आदेश दिए थे, उन आदेशों पर पुनर्विचार किये जाने की पंजाब सरकार और यहाँ के निवासियों द्वारा दायर रिवियु एप्लिकेशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन आदेशों पर रोक लगा दी है। जिससे कांसल और यहां के हजारों निवासियों को बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने अपने 2 मार्च के आदेशों पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस याचिका पर हाईकोर्ट 18 मार्च क सुनवाई करेगा।
हाई कोर्ट ने 2 मार्च को आदेश देते हुए यहां हुए अवैध निर्माणकार्यों के लिए पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों को दोषी करार देते हुए दोनों पर 100-100 करोड़ रूपए जुमार्ना लगाते हुए जुमार्ने की यह राशि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रलय में तीन महीनों में जमा करवाए जाने के आदेश दे दिए थे। इस पुरे एरिया को इको-सेंसिटिव जोन घोषित किये जाने के आदेश दिए थे।