हिमाचल प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के बागी विधायकों को नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हिमचाल प्रदेश के बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर राहत नहीं दी है ।  सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है । अब इस मामले में 6 मई के बाद सुनवाई होगी ।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है ।  कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है ।

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