नोटबंदी (Demonetisation)मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत , सुप्रीम कोर्ट ने 58 याचिकाओं को किया खारिज
नोटबंदी मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर सभी याचिकाओं को किया खारिज कर दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़ी 56 याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मोदी सरकार की निर्णय़ प्रक्रिया में किसी तरह की कोई खामी नहीं थी. प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी ने साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे जिस के चलते इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 56 56 याचिकाए दायर हुई थी जिस की सुनाई 5 जजों का बेंच कर रहा था सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि नोटबंदी को लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और भारत सरकार के बीच करीब 6 महीने से बातचीत चल रही थी. इस फैसले में आरबीआई एक्ट की सेक्शन 26(2) का पूरी तरह से पालन किया गया. ऐसा नहीं कि कुछ सीरीज के ही नोटों को वापस लिया जा सकता है. 500 औऱ 1000 रुपये के पुराने नोटों (legal currency) को भी वापस लिया जा सकता है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आरबीआई को 7 नवंबर को एक नोटिस दिया जाता है औऱ इस पर जल्दबाजी मे मुहर लगा दी जाती है.