आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कई चीजों की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई सोना-चांदी-तांबे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 फीसदी करने का एलान किया. जीएसटी 4 साल पुराना हो चुका है. जीएसटी प्रक्रिया को और आसान बनाया जाागा. पुराने 400 नियमों की समीक्षा करेंगे. पीएफ देर से जमा करने पर कोई डिडक्शन नहीं होगा. स्टार्टअप निवेश पर कैपिटल गेन छूट 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज छूट की समय सीमा एक साल बढ़ाने का एलान किया.
आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कई चीजों की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई
सोना-चांदी-तांबे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई
कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई
मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 फीसदी करने का एलान किया.
जीएसटी 4 साल पुराना हो चुका है. जीएसटी प्रक्रिया को और आसान बनाया जाागा. पुराने 400 नियमों की समीक्षा करेंगे.
पीएफ देर से जमा करने पर कोई डिडक्शन नहीं होगा.
स्टार्टअप निवेश पर कैपिटल गेन छूट 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज छूट की समय सीमा एक साल बढ़ाने का एलान किया.