पंजाब

सुखबीर सिंह बादल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, ब्यास में उनके खिलाफ दर्ज FIR हाईकोर्ट ने की रद्द

 

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को आज हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ब्यास में 1 जुलाई 2021 में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है और इस FIR में उनके खिलाफ लगाए सभी आरोपों से उन्हे मुक्त कर दिया है।

काबिलेगौर है कि 1 जुलाई 2021 को सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ब्यास नदी में की जा रही अवैध माइनिंग के आरोप लगाए थे और उसके बाद ब्यास नदी का दौरा किया था।

ऐसा करने पर उनके खिलाफ यह FIR दर्ज की गई थी। इसी FIR को रद्द करने की मांग को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को स्वीकार करते हुए इस FIR को ही रद्द कर दिया है।

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