हिमाचल प्रदेश

उप चुनावों के दौरान हथियार लेकर चलने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

ऊना, 29 अप्रैल – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि जिला होने वाले पंचायत राज संस्थाओं के उप चुनावों कोे स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से समपन्न करवाने के लिए मतदान केंद्रों में और इसके आसपास के क्षेत्र में सशस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि डयूटी पर तैनात कर्मचारी कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि आदेश की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित पंचायतों के सचिवों से भी कहा है कि पोलिंग पार्टियों के खाने व ठहरने की व्यवस्था  करें ताकि उन्हें पोलिंग स्टेशन पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पडे़। उपायुक्त ने संबंधित क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने तथा मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण समपन्न करवानें की अपील की है।

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