हरियाणा

रिटायर्ड जस्टिस एनके सूद की याचिका पर हरियाणा के मुख्यसचिव को कंटेम्प्ट नोटिस जारी

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एनके सूद जोकि हरियाणा के लोकायुक्त भी रह चुके हैं उनकी एक याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्यसचिव को कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर पूछा है कि वो बताएं कि हाईकोर्ट के आदेशों पर भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर क्यों न उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसिडिंग शुरू की जाएं।
काबिलेगौर है कि जस्टिस एनके सूद 2006 से 2011 तक हरियाणा के लोकायुक्त रह चुके हैं। उनके लोकायुक्त रहते उनके वेतन की कटौती को लेकर उन्होंने हरियाणा सरकार को पिछले साल रिप्रजेंटेशन दी थी। जिस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद जस्टिस सूद ने एडवोकेट रोहित सूद के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।
हाईकोर्ट ने 23 मई को उनकी याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को उनकी रिप्रजेंटेशन पर 8 सप्ताह में गौर करने और उसके बाद 4 हफ़्तों में कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। अब जस्टिस सूद ने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पेटिशन दाखिल कर कहा है कि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब मुख्यसचिव को नोटिस जारी कर दिया है।

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