ट्राईसिटी के लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
जीरकपुर से चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौंक तक बनने वाले फ्लाईओवर पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज ट्राईसिटी के लोगों खासतौर पर रोजाना जीरकपुर से चंडीगढ़ आने वालों को बड़ी राहत देते हुए जीरकपुर से चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौंक तक बनाने वाले फ्लाईओवर को हरी झंडी देते हुए इसके निर्माण का रास्ता साफ़ कर दिया है।
आज हाईकोर्ट ने इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए सैंकड़ों पेड़ों को काटे जाने पर 2019 में जो रोक लगायी थी, उस रोक को हटाते हुए कहा की इंफ़्रा स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को नहीं रोका जाना चाहिए।
साल 2019 में जब इस फ्लाईओवर को बनाने का प्रोजेक्ट बनाया गया था तब इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक PIL दायर कर कहा गया था की इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए सैंकड़ों पेड़ों को कटा जायेगा जो पर्यावरण से लिए सही नहीं है। साथ ही कहा गया था की चंडीगढ़ के मास्टर प्लान में फ्लाईओवर का कोई प्रोविजन ही नहीं है।
तब हाईकोर्ट ने इन पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण फ्लाईओवर का काम रुक गया था। आज हाईकोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है।