पंजाब

*भारतीय किसान यूनियन द्वारा एनएच-44 पर लगे धरने पर हाईकोर्ट के आदेश*

*सरकार शांतिपूर्वक निकाले इसका हल, जब तक जरुरत न पड़े तब तक बल का प्रयोग न किया जाए*

कुरुक्षेत्र के शाहबाद से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे-44 पर भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) द्वारा जाम लगाए जाने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कई वह हर संभव कोशिश कर इस मार्ग को खाली करवाए।
हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं की इस पुरे मामले का शांतिपूर्वक तरीके से हल निकाला जाए जब तक जरुरत न पड़े तब तक बल का प्रयोग न किया जाए और इस पर जो भी कार्रवाई की जाए उसके बारे में अगले शुक्रवार को हाईकोर्ट को जानकारी दी जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार सहित गुरनाम सिंह चढूनी को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है की इस तरह के जाम लगा आम लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता है। यह नेशनल हाईवे लाइफ लाइन है जो देश की राजधानी को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ से जुड़ता है। सरकार यह सुनिश्चित करे की इस पर ट्रैफिक बेरोकटोक चले।

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