पंजाब की पंचायतों को हाईकोर्ट से मिली एक और बड़ी राहत
*पंचायतों को भंग करने की नोटिफिकेशन के साथ पंचायतों के फंड रोके जाने के आदेश भी सरकार लेगी वापिस*
दोपहर बाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने हाईकोर्ट को दी जानकारी।
पंचायतों को भंग करने के 10 अगस्त के आदेश वापिस लिए जाने की पंजाब सरकार ने चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस विनोद बहल की बेंच को जानकारी दे दी थी। यह जानकारी हाईकोर्ट में दाखिल PIL में दी गई थी।
लेकिन पंचायतों की याचिका पर दोपहर बाद जस्टिस राज मोहन सिंह और जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की बेंच में सुनवाई हुई तो उस दौरान एडवोकेट जनरल ने नोटिफिकेशन वापिस लेने की बेंच को जानकारी दी, जिस पर पंचायतों की तरफ से कहा गया की उनके फंड भी रोक गए हैं, जिनपर पंजाब के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को बताया की 10 अगस्त की नोटिफिकेशन के तहत जो भी आदेश जारी किए गए थे, वह आदेश भी सरकार वापिस लेने जा रही है, इसमें फंड रोके जाने के आदेश भी है वह आदेश भी वापिस ले लिए जायेंगे।
एडवोकेट जनरल की इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है।