केबिनेट मंत्री मीत हेयर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वॉरंट हाईकोर्ट ने किए रद्द
चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जारी किए थे मीत हेयर के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट
पंजाब के केबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को आज High court ने बड़ी राहत देते हुए चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है।
मीत हेयर के खिलाफ चंडीगढ़ 24 अक्टूबर 2020 को आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी, जब वे आप समर्थकों के साथ चंडीगढ़ में भाजपा के ऑफिस में धरना देने गए थे।
इस केस में मीत हेयर को जमानत मिली हुई थी, लेकिन पिछले महीने मीत हेयर अदालत में पेश नही हुए थे, जिसके कारण अदालत ने उनकी जमानत को रद्द कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
इसी आदेश को रद्द करने की मीत हेयर ने हाईकोर्ट से मांग की थी। आज हाईकोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के आदेश को रद्द करते हुए उन्हे चंडीगढ़ की अदालत में अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश दे दिए हैं।