पंजाब
धोखाधड़ी मामले में सूंदर शाम अरोड़ा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने के दिए आदेश
गुलमोहर टाउनशिप जमीन ट्रांसफर मामले में फंसे पूर्व मंत्री सूंदर शाम अरोड़ा को हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। इस मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग पर हाईकोर्ट ने उन्हें पहले इस मांग को लेकर ट्रायल कोर्ट जाने के आदेश देते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया है। पंजाब विजिलेंस ने इस मामले में सूंदर शाम अरोड़ा सहित कई अन्य पर 5 जनवरी को धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।