*पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से फिर लगा बड़ा झटका: 69 पंचायतों के ऑडिट कराने के आदेशों पर लगी रोक*
पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से फिर लगा बड़ा झटका
अब जलालाबाद की 69 पंचायतों के ऑडिट कराने के आदेशों पर लगी रोक
पंचायतों का ऑडिट करवाने के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फिर एक बड़ा झटका देते हुए सीएम भगवंत मान के जिले संगरूर की 22 पंचायतों के बाद आज फाजिल्का जिले की 69 पंचायतों के ऑडिट करवाने के आदेशों पर अगले साल 3 मई तक रोक लगा दी है और पंजाब सरकार से जवाब भी मांग लिया है।
इससे पहले हाईकोर्ट संगरूर जिले की 22 पंचायतों के ऑडिट के आदेश पर रोक लगा चूका है पंजाब के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग के निदेशक ने 9 सितंबर को संगरूर अंदाना फाजिल्का के ब्लॉक जलालाबाद की 69 पंचायतों के ऑडिट के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ ढंडी क़दीम गांव की पंचायत ने अपने वकील मनीष सिंगला के मार्फ़त याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी पंचायत का ऑडिट हो चूका है और उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी मिल चूका है। इसके बाद भी अब पंजाब सरकार ने उनकी पंचायत के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं।
याची पंचायत का कहना है कि रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग के निदेशक को पंचायत के ऑडिट का आदेश करने का अधिकार ही नहीं है, यह ऑडिट लोकल फंड अकाउंट द्वारा ही किया जाता है। इस तरह निदेशक ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर यह आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इन आदेशों के अंतर्गत जिन 69 पंचायतों के ऑडिट के आदेश दिए थे उन पर रोक लगा दी है और पंजाब सरकार को नोटिस कर दिया है।