पंजाब

*PUDA के Chief Administrator के खिलाफ हाई कोर्ट ने जारी किए जमानती वारंट*

एक अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने PUDA के Chief Administrator के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इस अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी सुनवाई पर किसी के भी पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं।
हरदेव सिंह जिसकी अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं, उनके वकील अरुण सिंगला ने बताया कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने याची हरदेव सिंह की अपील पर 9 मई को फैसला सुनाते हुए याची को 19 जून 2006 की जगह 1 मई 2001 से Addl.Chief Administrator के पद पर तीन महीनों में गौर करने के आदेश दिए थे। लेकिन इन आदेशों के तीन महीनों बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो याची ने Chief Administrator के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना याचिका दाखिल कर दी।
हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को इस अवमानना याचिका पर Chief Administrator को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। इस नोटिस का 11 अक्तूबर को जवाब दिया जाना था।  लेकिन उस दिन प्रतिवादी पक्ष की तरफ कोई पेश हो नहीं हुआ तो हाई कोर्ट ने अब Chief Administrator के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 9 नवंबर को हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश दे दिए हैं। 

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