हिमाचल प्रदेश

मतदान केन्द्र के आसपास हथियार लाने पर पूर्ण प्रतिबंधः डीसी

 ऊना, 04 जनवरी: शहरी स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दिन मतदान केन्द्र व मतदान परिसर के आस-पास डयूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी भी अन्य हथियारबन्द व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष का कारावास व जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।  

जिला ऊना में नए क्षेत्र बने कंटेनमेंट जोनऊना, 04 जनवरी – एसडीएम ऊना डॉ सुरेश जसवाल ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के नए मामले आने के चलते उपमंडल के तहत एमसी ऊना में वार्ड नं० 8 में मोहल्ला शिव नगर में कुकिंद्र सिंह के घर, एमसी ऊना के वार्ड नं० 1 में नरेश भारद्वाज के घर व चड़तगढ़ के वार्ड नं० 7 में राकेश कुमारी के घर से शमशेर सिंह के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में अब कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक जारी रहेंंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन मे रह रहे विद्यार्थियों, जिनमें कोविड जैसे लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने जानेे की अनुमति रहेगी।अब यहां निर्धारित समय पर कफ्र्यू में ढील प्रदान की जाएगी जबकि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया आगामी 14 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और लोगों के सभी सुरक्षा नियमों की अनुपालना पूर्व के भांति सुनिश्चित करतेे रहना होगा।

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