पंजाब

जीरा शराब फैक्ट्री को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, सरकार ने कहा अब नहीं खुलेगी फैक्ट्री

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में रखा पक्ष, हाईकोर्ट ने बिना कोई निर्देश जारी किए सुनवाई स्थगित  

जीरा की शराब फैक्ट्री के मामले में आज पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में शराब फैक्ट्री तो अब नहीं खुलेगी। वहीं फैक्ट्री मालिक की तरफ से फैक्ट्री से इथेनॉल बाहर निकालने की मांग को लेकर जो अर्जी दायर की गई है, उस पर हाईकोर्ट ने बिना कोई आदेश दिए सुनवाई 13 तक स्थगित कर दी है।
बुधवार को पंजाब के एडवोकेट जनरल ने फैक्ट्री मालिकों की तरफ से दाखिल अर्जियों का विरोध करते हुए कहा कि यह अर्जी मुख्य याचिका में दाखिल की जानी चाहिए थी, लेकिन यह अर्जी इस अवमानना याचिका में दायर की गई है। जब मुख्य याचिका में कोई राहत नहीं मिल पाई तो इस अवमानना याचिका के जरिए मांगें रखी जा रही हैं। जहां तक सामान निकाले जाने की मांग है तो वो अपना सामान निकाल सकते हैं। उसके लिए पूरी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन पहले यह कह दें कि वे अब आगे फैक्ट्री नहीं चलाएंगे। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिना कोई आदेश दिए सुनवाई पहले से तारीख पर किए जाने के आदेश दे दिए हैं।
इससे पहले फैक्ट्री ने अवमानना मामले में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फैक्ट्री बंद करने के जो आदेश दिए हैं, उन आदेशों पर किसी भी किस्म की कार्रवाई न की जाए।

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