पंजाब
शंभू बॉर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश ,पंजाब और हरियाणा के डीजीपी सहित पटियाला और अंबाला के डीसी और एसएसपी एक हफ्ते के भीतर करें मीटिंग
तय करें की जल्द से जल्द कैसे खोला जाए यह बॉर्डर
शंभू बॉर्डर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी सहित पटियाला और अंबाला के डीसी और एसएसपी को एक हफ्ते के भीतर मीटिंग करने के आदेश दे दिए हैं, मीटिंग में तय किया जाए की कैसे फेस्ड या आंशिक तौर पर इस बॉर्डर को आवाजाही के लिए खोला जा सके।
तय किया जाए की पहले एंबुलेंस, आपात वाहन, छात्राओं और रोजाना आने जाने वालों के लिए इस बॉर्डर को खोला जाए।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर इस विवाद के निपटारे के लिए जो कमेटी बनाई जानी है उसके लिए आज पंजाब और हरियाणा दोनो ने अपनी अपनी सूची सुप्रीम कोर्ट को दे दी है।
हरियाणा ने कमेटी के लिए छह नामों का सुझाव दिया है, जिसमे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह, हरियाणा के पूर्व डीजीपी बीएस संधू, रिटायर्ड आईएएस सुरजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी बलदेव सिंह कंबोज, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट दविंदर शर्मा और सरदार हरबंस सिंह शामिल हैं।
वहीं पंजाब सरकार ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रंजीत सिंह भुल्लर को शिफारिश की है, अब सुप्रीम कोर्ट इन नामों पर गौर कर कमेटी बना सकती है, जो किसानों और सरकार के बीच के इस विवाद का हल निकलेगी।
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 22 अगस्त को करेगा।