पंजाब

सैनी और उमरानंगल दोनों की हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

बेहबल कलां गोली कांड मामले के आरोपी पूर्व डी.जी. सुमेध सिंह सैनी और आई.जी. परमराज उमरानंगल दोनों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों को इस मामले में अग्रिम जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट में पेश हो जमानत लिए जाने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले दोनों की अग्रिम जमानत की याचिका फरीदकोट की अदालत से ख़ारिज हो चुकी है, जिसके बाद पहले उमरानंगल ने और बाद में सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। अब हाईकोर्ट ने दोनों को मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।

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