Big Breaking : मनीषा गुलाटी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, उनका सरकारी मकान खाली करने के आदेशों पर लगाई रोक
पंजाब राज्य महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को आज हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनका सरकारी मकान खाली करने के आदेशों पर रोक लगा दी है, साथ ही उनकी अर्जी पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 14 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश भी दे दिए हैं।
बता दें की पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी को पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद पर दी गई एक्सटेंशन को रद्द कर उन्हे पद से हटा दिया था। हाईकोर्ट ने 28 मार्च को उनकी याचिका को खारिज कर पंजाब सरकार के फैसले को सही करार दे दिया था।
सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दाखिल कर दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया था, यह याचिका अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
इसी दौरान पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी को 13 जुलाई को पत्र लिख कहा की मकान नंबर 3156 सेक्टर 39 का सरकारी आवास जो उन्हे बतौर चेयरपर्सन के तौर पर अलॉट किया गया था, वह उसे खाली कर दें, क्योंकि अब वह पद पर नही हैं।
इसी के खिलाफ मनीषा गुलाटी ने अब हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर दी है।
आज हाईकोर्ट ने उनके सरकारी मकान खाली करने के आदेशों पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।