पंजाब

डिसिल्टिंग साइट्स पर माइनिंग पर SEIAA की रोक के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची हाईकोर्ट

सुनवाई 4 जनवरी तक स्थगित

चंडीगढ़ (23 दिसंबर):

पुरे पंजाब में डिसिल्टिंग साइट्स पर माइनिंग किए जाने पर रोक लगी हुई है।  दरअसल SEIAA यानि की स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने इसकी पंजाब सरकार को जो इजाजत दी थी, जिसे  SEIAA ने 10 नवंबर को हाईकोर्ट में एक PIL पर सुनवाई के दौरान वापिस ले लिया था, इजाजत वापिस लिए जाने के  SEIAA के फैसले को सरकार ने अब हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।

जस्टिस एजी मसीह की डिवीजन बेंच ने इस याचिका पर कहा कि यह मामला चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में चल रहा है, इसलिए इस याचिका पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ही सुनवाई कर सकती है। इसलिए उन्होंने अब इस केस को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच को भेज दिया है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि SEIAA के इस फैसले से कई डिसिल्टिंग साइट्स पर माइनिंग बंद हो गई है, अगर इस आदेश को जारी रखा गया तो रेत की कमी के कारण कई प्रोजेक्ट्स के काम प्रभावित हो जाएंगे। इस पर गौर किया जाना बेहद जरुरी है। हाईकोर्ट अब इस याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई करेगा।

काबिलेगौर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि बिना एनवायरनमेंट क्लीयरेंस और जिला सर्वे रिपोर्ट के माइनिंग की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद भी इन 32 साइट्स पर डिसिल्टिंग की इजाजत दी गई है। पहले SEIAA ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में सरकार के आग्रह पर रोक के आदेशों को वापिस ले लिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई तो SEIAA ने इजाजत दिए जाने के आदेशों को वापिस ले लिया था। इसी मामले में अब पंजाब सरकार हाईकोर्ट पहुंची है।

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