*पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट ने ठोका 50 हजार रुपए जुर्माना*
*पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट ने ठोका 50 हजार रुपए जुर्माना*
एक माइनिंग साइट का गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है और जुर्माने के यह पैसे माइनिंग साइट चलाने वाली याची कंपनी के खाते में जमा करवाने के आदेश दे दिए हैं।
मामला यह है कि पंजाब के Director-cum-Special Secretary, Department of Mines & Geology ने याची का माइनिंग कॉन्ट्रेक्ट 23 रद्द करने के आदेश दे दिए थे। इन आदेशों के खिलाफ याची कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के आदेश गलती से जारी हो गए थे और 26 अक्तूबर को यह आदेश वापिस ले लिए गए हैं।
इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ दिन पहले भी ऐसा ही एक मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, तब हाई कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि नियमों के अनुसार काम किया जाए। इस चेतावनी के बावजूद फिर से वही गलती की गई है इसलिए अब सरकार पर 50 हजार रुपए लगाया जाना जरूरी है।