चंडीगढ़पंजाब

BMW से एक लावारिस पिल्ले को कुचलने के मामले में उड़ीसा निवासी गिरफ्तार  

 

 

चंडीगढ़, 22 नवंबर: जुलाई-2022 में बीएम डब्ल्यू से एक पिल्ले को कुचलने के मामले में कानूनी राय लेने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने कार सवार 16 माह बाद अरोपी उड़ीसा निवासी समीरा नायक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घटना के 11 माह बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया।

इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में प्लॉट नंबर 95 के पास यह हादसा हुआ था। मामले में शिकायतकर्ता पंचकूला की एक युवती थी। एफआईआर के मुताबिक घटना वाले वक्त आरोपी चंडीगढ़ नंबर की कार में सवार था। इंडस्ट्रियल थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा गया था कि कार चालक द्वारा जानबूझकर लावारिस कुत्ते के पिल्ले को कुचला गया था। आरोपी बीएमडब्ल्यू कार में सवार था। पहले कार पिल्ले से दूर हो गई और चालक ने जानबूझकर कार पिल्ले के पास लाकर उसके ऊपर चढ़ा दिया था। 30 जुलाई, 2022 को घटी यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। उस दौरान कार का नंबर साफ नहीं था। पुलिस से मामले में कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। कहा गया था कि मुख्य सड़क के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को जांच आरोपी की पहचान करें ताकि पशुओं के खिलाफ और क्रूरता न हो। पुलिस ने मामले में कार का नंबर और चालक का पता लगा कानूनी राय लेने के बाद 8 जून को द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, 1960 की धारा 11 तथा आईपीसी की धारा 429 के तहत यह मामला दर्ज किया था। आरोपी की पहचान समीरा नायक के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया। जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उनमें अधिकतम पांच वर्ष कैद या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

 

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