पंजाब

जीरा की शराब फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन का मामला: प्रदर्शनकारियों की मांग पर जांच कमेटी की जा सकती है गठित, लेकिन पहले प्रदर्शन किया जाए ख़त्म: हाईकोर्ट

 

जीरा की शराब फैक्ट्री के बाहर महीनों से चल रहे प्रदर्शन के मामले में हाईकोर्ट ने आज प्रदर्शनकारियों के वकील को कहा कि हाईकोर्ट फैक्ट्री से निकलने वाले अफ्यूलेन्ट की जांच के लिए एक और हाईकोर्ट लेवल कमेटी गठित करने के आदेश दे सकता है लेकिन इसके लिए पहले यहां चल रहे प्रदर्शन को ख़त्म करना होगा।

हाईकोर्ट के इस सवाल पर प्रदर्शनकारियों के वकील ने कहा कि वह इससे पहले प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे, इसके लिए उन्हें समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने इसके लिए उन्हें 48 घंटे का समय देते हुए सुनवाई 23 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। आज सुनवाई शुरू होते कि पंजाब सरकार की तरफ से बताया गया कि फैक्ट्री का गेट खुलवा दिया गया है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस पर फैक्ट्री की तरफ से कहा गया कि उनके टेंकर अंदर नहीं जाने दिए जा रहे हैं।  वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पर्यावरण से जुड़ा है, इस फैक्ट्री के कारण यहां के पास के कई गांव प्रभावित हुए हैं इसके लिए आगे जांच की जरूरत है।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट प्रदर्शनकारियों की मांग को स्वीकार करते हुए एक हाईकोर्ट लेवल कमेटी गठित कर जांच के आदेश देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले प्रदर्शन को ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब तक फैक्ट्री ही बंद है तब तक जांच कैसे की जा सकती है। इस पर प्रदर्शनकारियों के वकील ने कहा कि वह पहले इसके लिए उन से बात करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई 23 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।

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