पंजाब
*पंजाब के AG ऑफिस में लॉ अधिकारियों के पदों को आरक्षित किए जाने पर पंजाब सरकार को नोटिस*
पंजाब के AG ऑफिस में लॉ अधिकारियों के 58 पदों को आरक्षित किए जाने किए खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस कर दिया है और सरकार से पूछा है कि क्यों न इन पदों के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी जाए।
इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि यह पंजाब लॉ ऑफिसर्स एक्ट का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी अप्रैल में अपने फैसले में कहा है कि लॉ अधिकारी की नियुक्ति नहीं बल्कि एक निश्चित समय के लिए उनकी सेवाएं ली जाना होता है जिसमे आरक्षण की जरुरत नहीं है। इसी को आधार बनाते हुए याची ने AG ऑफिस में आरक्षण के प्रावधान को रद्द करने की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस कर दिया है।