*पुरे पंजाब में डिसिल्टिंग साइट्स पर माइनिंग पर लगी रोक*
*हाईकोर्ट में SEIAA ने ही पहले दी इजाजत के आदेश लिए वापिस*
पुरे पंजाब में डिसिल्टिंग किए जाने पर आज रोक लगाई है दरअसल SEIAA यानि की स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने इसकी पंजाब सरकार को जो इजाजत दी थी, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर SEIAA ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि इन आदेशों को वापिस ले लिया जाएगा। इस तरह पुरे पंजाब में डिसिल्टिंग पर अब रोक लग गई है।
याची ने हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकार ने बिना एनवायरनमेंट क्लीयरेंस के डिसिल्टिंग साइट्स पर माइनिंग की इजाजत दे दी थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि बिना एनवायरनमेंट क्लीयरेंस और जिला सर्वे रिपोर्ट के माइनिंग की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद भी इन 32 साइट्स पर डिसिल्टिंग की इजाजत दी गई है। पहले SEIAA ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में सरकार के आग्रह पर रोक के आदेशों को वापिस ले लिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई तो आज सुनवाई के दौरान SEIAA ने इजाजत दिए जाने के आदेशों को वापिस ले लिया है। हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार के साथ सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है।