पंजाब

सिंचाई घोटाले के आरोपी 2 पूर्व मंत्री और 3 आई.ए.एस. अधिकारीयों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत देने पर सरकार जल्द करे फैसला : हाईकोर्ट

साल 2017 के सिंचाई घोटाले में आरोपी दो पूर्व मंत्री, 3 आई.ए.एस. अधिकारी और अन्य के खिलाफ केस चलाने के लिए प्रॉसिक्यूशन की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल PIL पर हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय ले कार्रवाई किए जाने के आदेश दे दिए हैं।
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में PIL दाखिल करते हुए बताया गया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर पहले भी याचिका दाखिल की थी और मामले की सी.बी.आई. जांच की मांग की थी और इस घोटाले में जिन दो पूर्व मंत्री, 3 आई.ए.एस. अधिकारी और अन्य अधिकारीयों के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी। जुलाई महीने में हाईकोर्ट ने इस PIL का निपटारा करते हुए सरकार को चार महीनों में इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। अब याचिकाकर्ता ने दोबारा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि सरकार ने हाईकोर्ट ने आदेशों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है और दो पूर्व मंत्री, 3 आई.ए.एस. अधिकारी और अन्य के खिलाफ केस चलाने के लिए प्रॉसिक्यूशन सेंक्शन दी है नहीं गई।
इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि वह इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें कुछ समय दिया जाए वह जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले लेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने अर्जी का निपटारा करते हुए सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिए जाने के आदेश दे दिए हैं।

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