पंजाब पुलिस के कितने पद खाली, कब तक होगी भर्ती, हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी
पुलिस के कितने पद खली हैं और उन खाली पदों पर कब तक भर्तियां की जाएंगी इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने यह जवाब तलबी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में यूपी के एक केस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि देश के राज्यों में दंगा और हिंसक प्रदर्शन होने और ऐसे समय में लॉ एंड आर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस बेहद जरुरी है। इसके अलावा पुलिस के खिलाफ शिकायतों के निपटारे और पुलिस अधिकारीयों और कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने के पुलिस आयोग बनाए जाएं। इस लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को आदेश दिए थे कि वह इस मामले में संज्ञान लेते हुए अपने क्षेत्राधिकार के राज्यों से इस बारे जवाब तलबी करें और पूछें की कब तक पुलिस के खाली पदों पर भर्ती होगी।
सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर हाईकोर्ट ने 2019 में ही संज्ञान ले लिया था और इस पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से जवाब मांगा था। अब पंजाब और चंडीगढ़ ने इस पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से समय मांग लिया है।