पंजाब
कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में 24 घंटे में चुनाव करवाने की मांग पर सुनवाई 23 जनवरी तक हुई स्थगित
हाईकोर्ट के आदेश, 23 जनवरी को प्रशासन बताए कब होंगे चुनाव
चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव का मामला
चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव चौबीस घंटों में करवाने, हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में चुनाव करवाने की मांग को लेकर दायर एक और याचिका पर हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 23 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कहा है की अगली सुनवाई पर प्रशासन बताए की कब तक चुनाव करवाए जा सकते हैं, 6 फरवरी को चुनाव करवाने के आदेश सही नही हैं।
कुलदीप कुमार ने एक और याचिका दायर कर चौबीस घंटों में कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में चुनाव करवाने की मांग कर दी है और डीसी के आदेश जिसके तहत 6 फरवरी को चुनाव करवाने की बात की गई है उसे रद्द करने की भी मांग की है।