पंजाब
आईएएस संजय पोपली की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
भ्रष्टाचार मामले में फंसे सीनियर आईएएस संजय पोपली द्वारा इस मामले में मांगी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने आज पोपली और पंजाब सरकार की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
काबिले गौर है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस संजय पोपली को पिछले साल जून में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मोहाली विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर-9 भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 7ए और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में संजय पोपली ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी। यह भी बता दें कि इस मामले के अन्य आरोपी को हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।