पंजाब
BREAKING : भरत इंदर चहल पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
,अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर सिंह चहल को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हे पिछले साल अंतरिम जमानत दी हुई थी। आज जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद अब भरत इंदर सिंह चहल पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, क्योंकि याचिका खारिज हो जाने के कारण उन्हे इस मामले में हाईकोर्ट से जो अंतरिम राहत मिली हुई थी, वह भी खत्म हो गई है।
काबिलेगौर है की भरत इंदर चहल के खिलाफ पंजाब सरकार ने 2022 में आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जांच शुरू की थी और बाद में पिछले साल एफआईआर दर्ज कर दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए चहल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत मांगी थी। पिछले साल हाईकोर्ट ने उन्हे अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने के आदेश दिए थे। आज हाईकोर्ट ने चहल की जमानत पर अपना फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।