पंजाब
किसान आंदोलन : हाईकोर्ट ने केंद्र सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और किसान संगठनों को नोटिस किया जारी
हाईकोर्ट ने कहा, तय की गई जगहों पर हो प्रदर्शन, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकारों की जिम्मेदारी
आज शुरू हुए किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट में दायर दोनो PIL पर आज हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और किसान संगठनों को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है की हर विवाद का हल बातचीत से हो सकता है और सभी पक्ष मिलबैठकर बात करे और साथ ही हाईकोर्ट ने कह दिया है की धरनों के लिए तय की गई जगहों पर ही प्रदर्शन किए जाएं, आम लोगों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने आज सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर परसों तक स्टेटस रिपोर्ट के साथ जवाब दायर करने के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा सरकार ने कहा की जिस तरह से शंभू बॉर्डर के जरिए हरियाणा में हजारों मोडिफाई किए गए ट्रेक्टर और ट्राली आ रही हैं, उससे कानून व्यवस्था के लिए खतरा खड़ा हो गया है और इस गलती में कोई भी अप्रिय घटना न हो इसके लिए सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा की कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकारों की जिम्मेदारी है। आखिरकार हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को मिल बैठकर इसका हल निकालने के आदेश देते हुए सुनवाई परसों तक स्थगित कर दी है।