पंजाब

*पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर वेतन का 50 फीसद मिलेगा पैंशन*

*2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी स्कीम लागू करने का मैमोरेंडम तैयार*

मंत्रिमंडल की मोहर लगेगी जल्द, भगवंत मान सरकार करेगी एक और वायदा पूरा

चंडीगढ़, 31 अक्तूबर : देश में 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन स्कीम लागू करने वाला पंजाब चौथा राज्य होगा। यहां पर सभी कर्मचारियों को पुरानी पैंशन लागू हो जाएगी। पंजाब मंत्रिमंडल की ओर से पुरानी पैंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू करने को संविधातिक मंजूरी देने के बाद वित्त विभाग ने मैमोरेंडम तैयार कर लिया है और स्कीम के लिए मापदंड तय कर लिए हैं और जल्दी ही अब यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। जिसे मंजूरी के बाद पुरानी पैंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ओपीएस स्कीम को लेकर नियमों में संशोधन कर लिया गया है। अब सरकार के इशारे के इंतजार है कि इसको कब से लागू करना है। पंजाब सरकार ने नियमों में संशोधन छत्तीसगढ़, झारखंड व राजस्थान के आधार पर यह स्कीम लागू की जा रही है।


उच्च सूत्रों का कहना है कि पंजाब में 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब वेतन का 50 फीसदी पैसा ही पेंशन के रूप में मिलेगा। इस बारे में कानूनी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए पंजाब सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम, 2005 को खत्म करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। जिस नियम से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर नई पेंशन योजना लागू की उसे खत्म कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि 2004 के बाद जो कर्मचारी सेवा में आए हैं उनको रिटायमैंट पर उनके वेतन का 50 फीसदी देना निश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को आम से मतलब होना चाहिए और पेड़ तक मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद यह है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर उनके वेतन की 50 फीसदी पैंशन मिले। जिसे नए कानून में निश्चित कर दिया गया है।
वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में नियमों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। इससे नई पैंशन योजना खत्म कर पुरानी पैंशन योजना लागू करने को अब कानूनी मान्यता मिल जाएगी। दरअसल, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक जुलाई, 2004 और उसके बाद नौकरी में आने वालों को सेवानिवृत्ति पर पुरानी पैंशन बहाल करने की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है कि 1 जनवरी, 2004 और उसके बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पुरानी पैंशन लेने का पात्र बनाया गया है। इसके तहत 31 मार्च, 2022 से पहले जो कर्मचारी अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं। उन्हें भी इस नए नियम के हिसाब से पैंशन के लाभ दिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि दिनांक 1-1-2004 से अब तक के समय के दौरान जितने भी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनको पुरानी पैंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है। इसके लिए रिटायर होते समय मिली राशि और उसका जीपीएफ के अनुसार ब्याज जोड़कर दोनों जमा कराने होंगे। इसके बाद उन्हें पुरानी पैंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
पुरानी पैंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार खजाने के जरिए किया जाता है। नई पैंशन योजना (ओपीएस) शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पैंशन में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है।

कर्मचारी को प्रतिमाह एनएसडीएल के पास जमा करवाने होंगे 2000
पंजाब में 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों पर पुरानी पैंशन स्कीम लागू हो जाने के बावजूद भी कर्मचारियों को एनएसडीएल के पास 2000 रुपए प्रतिमाह पैसे जमा करवाने होंगे। सूत्रों का कहना है कि एनएसडीएल के पास जो पैसा जमा है, वह कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर ही मिल सकता है, इससे पहले वह पैसा नहीं निकलवा सकते। वह सिर्फ 25 प्रतिशत पैसा ही निकलवा सकते हैं, उसमें भी शर्त है कि जो उनका हिस्सा जमा हुआ है, उसमें से 25 प्रतिशत पैसा निकलवा सकते हैं। सरकार के हिस्से में से वह पैसा नहीं निकलवा सकते। कर्मचारी को इसलिए 2000 रुपए जमा करवाने होंगे, अगर वह पैसे नहीं जमा करवाएगा तो एनएसडीएल में उसका खाता बंद हो जाएगा और यह खाता उसे हर हालत में सेवानिवृत्ति तक चालू रखना होगा। सूत्रों का कहना है कि जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा, तो वह एनएसडीएल में जमा हुए पैसे का 50 प्रतिशत सरकार के पास जमा करवाएगा।

आईएएस, आईपीएस व आईएफएस पर लागू नहीं होगी पुरानी पैंशन स्कीम
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही पुरानी पैंशन स्कीम पंजाब के आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। उन पर न्यू पैंशन स्कीम ही लागू रहेगी। यह स्कीम सिर्फ पंजाब के कर्मचारी पर ही लागू की गई है। सूत्रों का कहना है कि इन पर केन्द्र के नियम लागू होते हैं, इसलिए इन पर पुरानी पैंशन स्कीम लागू नहीं हो सकती।

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