पंजाब

बेअदबी के आरोपी मोहिंदर पाल बिट्टू की जेल में हुई हत्या पर परिवार को मिलेगा 21 लाख 83 हजार का मुआवजा

हाई कोर्ट ने दिए आदेश

बेअदबी मामले के आरोपी मोहिंदर पाल सिंह बिट्टू की नाभा जेल में जून 2019 में हुई हत्या पर हाईकोर्ट ने मृतक के परिवार को  21 लाख 83 हजार 581 रूपए का मुआवजा देने के पंजाब सरकार को आदेश दे दिए हैं।
हाईकोर्ट ने मृतक मोहिंदर पाल बिट्टू के पिता और मृतक की पत्नी की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को तीन महीनों में मुआवजे की यह रकम परिवार को जारी करने के आदेश दिए हैं। सरकार पहले ही अपनी पॉलिसी के अंतर्गत मृतक की परिवार को एक लाख रूपए जारी कर चुकी है, इसलिए हाईकोर्ट ने अब बाकि के 20 लाख 83 हजार 581 रूपए परिवार को जारी करने के आदेश दिए हैं। हालांकि परिवार ने बिट्टू कि हिरासत में हुई इस हत्या पर 2 करोड़ रूपए मुआवजा दिए जाने की मांग की थी।

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