चंडीगढ़ पर पंजाब के नियमों को लागु करना बाध्य नहीं, केंद्र चंडीगढ़ के लिए बना सकती है नियम: हाईकोर्ट
पेक के प्रोफेसरों की याचिका खारिज करते हुए की टिपण्णी
हाईकोर्ट ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) के प्रोफेसरों की 20 साल पुरानी याचिका खारिज करते हुए चंडीगढ़ को लेकर एक बड़ी बात कह दी है कि चंडीगढ़ प्रशासन किसी भी पंजाब के नियमों या विनियमों या निर्देशों या आदेशों को अपनाने या लागु करने को बाध्य नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ऐसे नियमों या विनियमों के तहत अपने स्वयं के अधिकारियों को निर्दिष्ट करके चंडीगढ़ के लिए अपने स्वयं के नियम और विनियम बना सकती है और ऐसे नियम और विनियम पंजाब के नियमों के समान हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि यह कह कर कि पंजाब के नियम चंडीगढ़ में लागु हो सकते हैं सिर्फ इस आधार पर चंडीगढ़ में पंजाब के नियमों को लागु नहीं किया जा सकता है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा शिक्षण संस्थानों की तय की जा रही सेवा शर्तों पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं कि यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसरों और कर्मियों की तय की गई सेवा शर्तें राज्य सरकार पर बाध्य नही है, राज्य अगर इसे स्वीकार करता है तो ठीक नही तो राज्य अलग से अपनी सेवा शर्तें तय करने को लेकर स्वतंत्र हैं।