पंजाब

पंजाब के 3 IAS को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

 

 

*हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना के दोषी करार दिए जाने के आदेशों पर लगाई रोक*

 

पिछले महीने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गांव बड़ी करोरां और नड्डा के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए आदेशों के अनुसार कारवाई नही किए जाने पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब के जिन 3 आईएएस अधिकारी विकास गर्ग, रमाकांत मिश्रा और विवेक प्रताप सिंह को हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी करार दिया गया था, उस आदेश पर आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगाते हुए इन तीनों अधिकारियों को बड़ी राहत दे दी है।

दरअसल यहां की 1092 एकड़ जमीन को पीएलपीए एक्ट से डीनोटिफाई कर दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने 2014 में अपने फैसले में कहा था की अब अगर यह फॉरेस्ट लैंड नहीं है तो यहां इस जमीन पर लगाई शर्तों को भी हटाया जाए।

2014 के इस आदेश के बाद भी कई बार आदेश जारी हुए लेकिन कोई कारवाई नही हुई। इस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछले महीने इन तीनों अधिकारी कड़ा रुख अपनाते हुए इन तीनों अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी करार दे दिया था। सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ अब तीनों अधिकारियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर कर दी है। जिस पर हाईकोर्ट ने आज इस आदेश पर रोक लगाते हुए तीनों अधिकारियों को राहत दे दी है।

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