पंजाब

नगर निगम चुनावों में वार्डों के आरक्षण खिलाफ दाखिल दोनों याचिकाएं हाईकोर्ट से ख़ारिज

नगर निगम चुनावों में वार्डों के आरक्षण खिलाफ दाखिल दोनों याचिकाएं हाईकोर्ट से ख़ारिज

 

चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में वार्डों को आरक्षित किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन दोनों याचिकाओं को हाईकोर्ट ने ख़ारिज करते हुए वार्डों के आरक्षण के निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी है।

हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 2011 की जनगणना के अनुसार वार्डों को जो आरक्षित किया है वह बिलकुल सही है और एक्ट के सभी प्रावधानों के अनुसार की गई है। वहीं चंडीगढ़ की तरफ से पेश हुए एडिशनल स्टैंडिंग कौंसल अनिल मेहता ने सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में यह कह चूका है कि मौजूदा जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार ही वार्डों को आरक्षित किया जाए तो प्रशासन ने मौजूदा आंकड़ों के अनुसार ही वॉर्डों को आरक्षित किया है। अनिल मेहता ने यह भी बताया कि अभी सिर्फ चुनावों की घोषणा की गई है, उसकी नोटिफिकेशन की जानी बाकि है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वार्डों को आरक्षित किए जाने के चंडीगढ़ के फैसले को सही करार देते हुए इसके खिलाफ दाखिल दोनों याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है।

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