हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मी अब नहीं बना पाएंगे वर्दी में रील वीडियो
हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मी अब नहीं बना पाएंगे वर्दी में रील वीडियो, फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर होगी कार्रवाई। पुलिस विभाग ने जारी किए आदेश। आदेश जारी किए गए हैं की सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, कमांडेंटों, यूनिट प्रभारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों को सलाह/निर्देश दिया जाता है कि वे अपने आदेश और नियंत्रण के तहत सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में फोटो, वीडियो, रील या कहानियां पोस्ट करने/अपलोड करने से सख्ती से परहेज करने के लिए संवेदनशील बनाएं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस कर्तव्यों से असंबंधित हैं।
पुलिस कर्मियों को अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिसिंग और आधिकारिक कार्यों पर टिप्पणी करने या जानकारी साझा करने से परहेज करने के लिए भी जागरूक किया जाना चाहिए। “केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 11 में कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी या गैर-आधिकारिक व्यक्तियों से सीधे संवाद नहीं कर सकता है या किसी भी दस्तावेज या जानकारी को नहीं दबा सकता है जो उसके पास आ सकती है। अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के दौरान”। केवल आधिकारिक सोशल मीडिया खातों को उन कर्मियों द्वारा आधिकारिक जानकारी साझा करने की अनुमति है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत हैं इस संबंध में। नियंत्रण अधिकारी इस संबंध में अनुपालन एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।