हिमाचल प्रदेश

अवैध खनन के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, जुर्माने के साथ पर्यावरण मुआवजे की भी वसूली की जाए – राघव शर्मा

ऊना, 18 अगस्त – जिला ऊना में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए व दोषियों से जुर्माना वसूलने के अलावा पर्यावरण मुआवजे की वसूली करने के पश्चात ही उनके वाहनों को छोड़ा जाए। यह निर्देश उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि पर्यावरण मुआवजा की वसूली के लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम को अधिकृत किया गया है उन्होंने पुलिस, खनन तथा वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की अवैध खनन के मामले पाए जाने पर जुर्माना वसूली के साथ ही संबंधित वाहन के कागज तथा ड्राइविंग लाइसेंस एसडीएम को प्रेषित किए जाएं ताकि अवैध खनन से संबंधित जुर्माने के अलावा दोषियों से पर्यावरण मुआवजा भी वसूला जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी अनुदान से खरीदी गई जेसीबी मशीन अथवा वाहन यदि अवैध खनन में पाया जाता है तो ऐसे मशीन अथवा वाहन मालिकों से अनुदान की वसूली की जाएगी।0
उपायुक्त ने कहा कि पुलों के नजदीक 200 मीटर ऊपर  तथा 500 मीटर नीचे की ओर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग तथा खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नदियों व खंडों पर बने पुलों के दोनों ओर पिलर के माध्यम से चिन्हित करें तथा निरंतर निगरानी करें ताकि कोई भी व्यक्ति पुलों के आसपास खनन न कर सके।
  उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर पुलों के समीप प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निकटतम पुलिस थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जाए। यदि इस प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत कोई खनन की लीज माइनिंग विभाग द्वारा दी गई है तो माइनिंग अधिकारी तुरंत उसकी समीक्षा करेंगे और प्रतिबंधित क्षेत्र को विभाग द्वारा लीज से निकाला जाए।
उपायुक्त ने कहा कि स्वां बाढ़ नियंत्रण विभाग स्वां नदी और सहायक खड्डों के तटीकरण प्रोजेक्ट का विशेष सर्वे का कार्य शीघ्र पूर्ण करके तटीकरण को हो रहे नुकसान की रिपोर्ट आंकलन करके कारणों सहित प्रस्तुत किया जाए जिसमें विशेषकर खनन से हो रहे नुक्सान के पहलुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट की जाए। किसी भी स्थान पर स्वां नदी और सहायक खड्डों के तटीकरण को नुक्सान होने/पाए जाने की स्थिति में स्वां बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाए।
उन्होंने कहा कि स्वां नदी और सहायक खड्डों के दोनों तटों से नदी/खड्ड के 75 मीटर अंदर की ओर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। किसी भी स्थान पर स्वां नदी और सहायक खड्डों के तटों से 75 मीटर नदी/खड्ड के अंदर की ओर के प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन पाए जाने पर स्वां बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाए।
उन्होंने बताया कि ज़िला में किसी भी स्थान पर अवैध खनन में लिप्त मशीनरी/टिप्पर/वाहन इत्यादि पकडे़ जाने पर पुलिस एवं माइनिंग विभाग अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेगें। अवैध खनन में लिप्त मशीनरी/टिप्पर/वाहन इत्यादि पर न्यूनतम जुर्माना रु 50 हज़ार और अधिकतम जुर्माना रु 5 लाख रूपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी बार अवैध खनन के मामले में मशीनरी/टिप्पर वाहन इत्यादि पकडे़ जाने पर अधिकतम जुर्माना ही लगाया जाए।
इसके अतिरिक्त अवैध खनन में पकड़े जाने पर पुलिस और माइनिंग विभाग द्वारा चालान के अतिरिक्त उस वाहन के पंजीकरण और ड्राईवर के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का मामला सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण उप-मंडलाधिकारी (ना) या आरटीओ को अनुसंशा सहित भेजा जाए और सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार वाहन और ड्राईवर के अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण वाहन का पंजीकरण और ड्राईवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाए
बैठक में जिला खनन अधिकारी ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2023- 24 में अब तक 117 अवैध खनन के मामले पकड़े गए हैं तथा 12 लाख 54 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उप पुलिस अधीक्षक अजय ठाकुर ने बताया के पुलिस द्वारा अवैध खनन के 666 चालान किए गए हैं 63 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है तथा 60 लाख 5 हजार 240 रुपए जुर्माना वसूला गया है।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, डीएफओ ऊना सुशील कुमार, डीएसपी ऊना अजय ठाकुर, एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, एसडीएम बंगाणा मनोज कुमार, एसडीएम अंब विवेक महाजन, एसडीएम गगरेट शशि पाल शर्मा, खनन अधिकारी नीरज कांत, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार कौशल, तहसीलदार हरोली जैमल चंद, उद्योग विभाग के प्रबंधक अखिल शर्मा के अलावा लोक निर्माण विभाग जल शक्ति विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
केवी सलोह के निर्माणाधीन भवन की निगरानी समिति की मासिक बैठक आयोजित
उपायुक्त ने भवन के निर्माणाधीन कार्यों को 30 सितम्बर तक पूर्ण करने के दिए निर्देश
ऊना, 18 अगस्त – केन्द्रीय विद्यालय सलोह के निर्माणाधीन भवन की निगरानी समिति की मासिक बैठक उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्पन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने केवी सलोह के निर्माणाधीन भवन में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट का जायजा लिया। इस दौरान राघव शर्मा ने निर्माणाधीन भवन का कार्य कर रहे बीएसएनएल के अधिकारियों को 30 सितंबर तक निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों को नए भवन में पठन-पाठन का कार्य सुचारु रूप से चल सके और विद्यार्थियों को नया भवन मिल सके। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर लगाने व जल शक्ति विभाग को पेयजल की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए।
इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य युधवीर सिंह ने उपायुक्त राघव शर्मा का स्वागत किया तथा निगरानी समिति की मासिक बैठक में अजेंडे का बिंदुबार विवरण दिया।
इस अवसर पर बीएसएनएल के उपमंडल अधिकारी एसपीएस बाजवा, जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता पुनीत शर्मा, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हरोली, बिजली विभाग सहायक अभियंता हरोली, राजकीय पालीटेक्निक कॉलेज अंबोटा के वास्तुकला के विभागाधायक्ष अरुण शर्मा, सदस्य रविंद्र सिंह व मनोज कुमार उपस्थित रहे।
जेएनवी पेखूबेला में कक्षा छठी की पंजीकरण तिथि 25 अगस्त तक बढ़ी
ऊना 18, अगस्त – जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला में कक्षा छठी में दाखिले की पंजीकरण तिथि को 17 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त तक कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य राज सिंह ने बताया की जेएनवी की कक्षा छठी की 80 सीटों के लिए परीक्षा 20 जनवरी, 2024 को जिला ऊना के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कक्षा छठी में पंजीकरण के लिए फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in  पर ऑनलाइन उपलब्ध है।
जिला में उपमंडल स्तर पर आयोजित होंगे कृत्रिम अंग लगाने हेतू दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर – डीसी
ऊना, 24 जनवरी –  भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम चंडीगढ़ द्वारा जिला ऊना के हरोली, अंब, गगरेट व ऊना उपमंडलों में पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए दिव्यांगता मूल्याकंन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि 19 सितम्बर को ऊना उपमंडल के लिए टाऊन हॉल,  20 सितम्बर को हरोली उपमंडल के लिए मिनी सचिवालय हरोली, 21 सितम्बर को उपमंडल अंब के तहत पंचायत समिति हॉल अंब तथा 22 सितम्बर को उपमंडल गगरेट के अंतर्गत ग्राम पंचायत भद्रकाली(भंजाल तालाब) में कृत्रिम अंगों के वितरण हेतू दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जाएंगे।
राघव शर्मा ने बताया कि  दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर में व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर आना अनिवार्य है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को संस्थान के मुखिया/ग्राम प्रधान/तहसीलदार/राज्य द्वारा प्राधिकृत राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिनकी मासिक आय 22 हज़ार 500 रूपये या इससे कम हो, एक फोटोग्राफ एवं निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड व यूडीआईडी कार्ड जैसे दस्तावेजों को साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।

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