पंजाब

होशियारपुर:दुकानों का 8 लाख रुपए का किराया जाली रसीदों के द्वारा वसूलने के दोष में विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से पूर्व सरपंच गिरफ़्तार


चंडीगढ़, 20 मार्चः

पंजाब सरकार की तरफ से रिश्वतखोरी के विरुद्ध शुरू की मुहिम के अंतर्गत ग्राम पंचायत चब्बेवाल ज़िला होशियारपुर की दुकानों और खोखों के 8,04,000 रुपए के किराये की वसूली जाली रसीदों के द्वारा करके पंचायत के खाते में जमा न करवाने के दोष साबित होने पर गाँव के पूर्व सरपंच दोषी शिवरंजन सिंह को विजीलैंस ब्यूरो ने आज सोमवार को गिरफ़्तार कर लिया गया है जोकि ज़िला पुलिस की तरफ से दर्ज मुकद्दमे में करीब तीन महीने से अधिक समय से फ़रार चला आ रहा था।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि हरमिन्दर सिंह निवासी गाँव चब्बेवाल ज़िला होशियारपुर की तरफ से तारीख़ 31.12.2018 को सरपंच का पद संभालने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत चब्बेवाल की दुकानों और खोखे आदि के बहुत से किराये दुकानदारों की तरफ बकाया थे। पूर्व सरपंच शिवरंजन सिंह की तरफ से इन दुकानों/ खोखों के किराये की वसूली के समय पंचायत के रिकार्ड की असली रसीद नहीं दी गई बल्कि जाली रसीदें दे दीं और पंचायत के रिकार्ड में वसूल किये किराये का कोई इंदराज नहीं किया गया। उपरांत ब्लाक विकास और पंचायत अफ़सर, होशियारपुर-2 की तरफ से इस घपले की जांच करने के मौके पर पाया गया कि उक्त दोषी शिवरंजन सिंह पूर्व सरपंच की तरफ से दुकानदारों और खोखे वालों से किराये के 8,04,000 रुपए की वसूली करके पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाए गए और किराये की जाली रसीदें तैयार करके दुकानदारों को दीं।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी उक्त दोषी शिवरंजन सिंह पूर्व सरपंच के विरुद्ध मुकदमा नंबर 125 तारीख़ 13. 10. 2022 को आई. पी. सी. की धारा 409, 420, 465, 466, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1), 13(2) के अधीन थाना चब्बेवाल में दर्ज किया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके उपरांत एक हुक्म के द्वारा इस मुकदमे की आगे जांच विजीलैंस ब्यूरो, रेंज जालंधर को सौंपी गई थी। विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से उपरोक्त मुकदमे के फ़रार दोषी शिवरंजन सिंह पूर्व सरपंच को आज सोमवार को गिरफ़्तार किया गया जिसको कल तारीख़ 21. 03. 2023 को स्थानीय अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जायेगा। इस मुकदमे की आगे तफ्तीश जारी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!