पंजाब

*बेअदबी- गोलीकांड के आरोपी पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत*

* हाईकोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट में जब चार्ज होंगे फ्रेम, तब ट्रायल कोर्ट के सामने रखें दलीलें*

 

बेअदबी – गोलीकांड के आरोपी पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट से फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है।   हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, आई.जी. उमरांगल सहित अन्य अधिकारियों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए इन सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि यह मामला ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है और इसमें अभी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने हैं। जब ट्रायल कोर्ट में चार्ज फ्रेम किए जाएँ तब वह ट्रायल कोर्ट में ही अपनी दलीलें दें। साथ ही ट्रायल कोर्ट को आदेश दिए हैं कि वह इन सभी आरोपियों की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर तय कानून के तहत इन पर आदेश जारी करें।
काबिलेगौर हैं कि सैनी ने अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट को और उमरानंगल ने अपने खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर को और इसी तरह अन्य अधिकारियों ने अपने की खरीफ दर्ज मामलों में कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। 

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