हरियाणा
हरियाणा के नवनियुक्त सीएम नायब सिंह सैनी की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित पर हरियाणा सरकार को नोटिस
एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने इस नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की है जनहित याचिका
भट्टी का आरोप, नायब सिंह सैनी ने सांसद के पद से इस्तीफा दिए बिना, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद की ली है शपथ
यह पूरी तरह से असंवैधानिक
क्योंकि लोक सभा से इस्तीफा दिए बिना ले ली है उन्हे मुख्यमंत्री पद की शपथ,
दूसरा एक सांसद होते हुए लाभ के पद पर रहते हुए उनके द्वारा इस पद की शपथ लेना गलत।
तीसरा हरियाणा विधान सभा में 90 सदस्य होते हैं, सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब 91 हो गए हैं, संविधान के तहत विधान सभा की सदस्यता को नही बढ़ाया जा सकता है।
हालाकि याचिका दाखिल होने के बाद पूर्व मुख्य मंत्री मनोहर लाल विधान सभा की सदस्यता छोड़ चुके हैं।